Introduction (प्रस्तावना)
भारत के छोटे और सीमांत किसानों को बुढ़ापे में सामाजिक और आर्थिक सुरक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से भारत सरकार द्वारा एक स्वैच्छिक और अंशदायी पेंशन योजना Pradhan Mantri Kisan Maandhan Yojana (PM-KMY) चलाई जा रही है। इस योजना के अंतर्गत 60 वर्ष की आयु पूरी होने के बाद पात्र किसानों को हर महीने 3,000 रुपये (वार्षिक 36,000 रुपये) की पेंशन प्रदान की जाती है। यदि किसी कारणवश पेंशनभोगी किसान की मृत्यु हो जाती है, तो उसकी पत्नी को 50% पेंशन (यानी 1,500 रुपये प्रति माह) पारिवारिक पेंशन के रूप में दी जाती है। आइए जानते हैं कि इस योजना की पात्रता क्या है और किसान इसके लिए कैसे आवेदन कर सकते हैं।
Premium Contribution Details (अंशदान/प्रीमियम का विवरण)
यह एक अंशदायी पेंशन योजना है, जिसमें शामिल होने के समय किसान की आयु के अनुसार मासिक योगदान (Premium) तय किया जाता है। यह प्रीमियम 55 रुपये से लेकर 200 रुपये प्रति माह तक होता है।
- 18 वर्ष की आयु में शामिल होने पर: केवल 55 रुपये प्रति माह का योगदान।
- 30 वर्ष की आयु में शामिल होने पर: 110 रुपये प्रति माह का योगदान।
- 40 वर्ष की आयु में शामिल होने पर: 200 रुपये प्रति माह का योगदान।
विशेषता: जितना प्रीमियम किसान जमा करता है, ठीक उतनी ही राशि (50%) सरकार भी अपनी तरफ से किसान के पेंशन फंड में जमा करती है।
Eligibility Criteria (पात्रता मानदंड)
- आवेदक किसान भारत का नागरिक होना चाहिए और उसकी आयु 18 से 40 वर्ष के बीच होनी चाहिए।
- किसान के पास संबंधित राज्य के भूमि रिकॉर्ड के अनुसार अधिकतम 2 हेक्टेयर (लगभग 5 एकड़) तक की कृषि योग्य भूमि होनी चाहिए।
- वह किसान राष्ट्रीय पेंशन योजना (NPS), ईपीएफओ (EPFO), या ईएसआईसी (ESIC) का सदस्य नहीं होना चाहिए।
- वह अन्य सरकारी पेंशन योजनाओं का लाभ न ले रहा हो।
How to Apply Online? (आवेदन करने की प्रक्रिया)
किसान इस योजना के लिए स्वयं ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं या सीएससी सेंटर की मदद ले सकते हैं:
- योजना के आधिकारिक पोर्टल https://maandhan.in/ पर जाएं।
- ‘Click here to apply now’ पर क्लिक करें और ‘Self Enrollment’ या ‘CSC VLE’ विकल्प चुनें।
- अपना मोबाइल नंबर दर्ज करें और ओटीपी सत्यापित कर लॉगिन करें।
- किसान का नाम, आधार कार्ड, जन्मतिथि, और बैंक खाता विवरण दर्ज करें।
- अपनी उम्र के अनुसार मासिक प्रीमियम के भुगतान के लिए बैंक खाते से **Auto-Debit Consent** फॉर्म भरें।
- सफलतापूर्वक सबमिट करने के बाद, किसान का **Kisan Pension Card (पेंशन कार्ड)** जेनरेट हो जाएगा, जिसे प्रिंट करके सुरक्षित रख लें।