Introduction (प्रस्तावना)
भारत के पारंपरिक शिल्पकारों और कारीगरों को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने और उनके हुनर को बढ़ावा देने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा PM Vishwakarma Yojana शुरू की गई है। इस योजना के अंतर्गत लोहार, सुनार, कुम्हार, बढ़ई, मूर्तिकार और मोची जैसे 18 पारंपरिक व्यवसायों से जुड़े लोगों को ट्रेनिंग, टूलकिट प्रोत्साहन और बहुत ही कम ब्याज दर पर बिना गारंटी का लोन प्रदान किया जाता है। यदि आप भी एक पारंपरिक शिल्पकार हैं और अपने व्यवसाय को आगे बढ़ाना चाहते हैं, तो यह योजना आपके व्यवसाय को एक नई ऊंचाई दे सकती है।
Key Benefits of PM Vishwakarma Yojana (योजना के प्रमुख लाभ)
पीएम विश्वकर्मा योजना के तहत लाभार्थियों को कई तरह के लाभ दिए जाते हैं:
- प्रमाण पत्र और पहचान पत्र: लाभार्थियों को पीएम विश्वकर्मा डिजिटल आईडी और प्रमाण पत्र प्रदान किया जाता है।
- स्किल अपग्रेडेशन (ट्रेनिंग): 5 से 7 दिनों की बेसिक ट्रेनिंग और 15 दिन या उससे अधिक की एडवांस ट्रेनिंग दी जाती है। ट्रेनिंग के दौरान प्रतिदिन 500 रुपये का स्टाइपेंड भी दिया जाता है।
- टूलकिट प्रोत्साहन: ट्रेनिंग पूरी होने पर आधुनिक औजार खरीदने के लिए 15,000 रुपये का ई-वाउचर या वित्तीय सहायता मिलती है।
- सस्ता लोन (Collateral-Free Loan): व्यवसाय शुरू करने या बढ़ाने के लिए बिना किसी गारंटी के 3 लाख रुपये तक का लोन केवल 5% की रियायती ब्याज दर पर मिलता है। (प्रथम चरण में 1 लाख रुपये और दूसरे चरण में 2 लाख रुपये)।
List of Eligible Trades (पात्र व्यवसायों की सूची)
इस योजना में निम्नलिखित 18 पारंपरिक ट्रेडों को शामिल किया गया है:
- बढ़ई (Suthar/Carpenter), नाव निर्माता, अस्त्रकार, लोहार (Blacksmith), हथौड़ा और टूलकिट निर्माता, ताला बनाने वाले, सुनार (Goldsmith), कुम्हार (Potter), मूर्तिकार (stone carver), मोची (Cobbler), राजमिस्त्री (Mason), टोकरी/चटाई/झाड़ू निर्माता, गुड़िया और खिलौना निर्माता, नाई (Barber), मालाकार (Garland maker), धोबी (Washerman), दर्जी (Tailor), और मछली पकड़ने का जाल बनाने वाले।
Eligibility Criteria (पात्रता)
- आवेदक की आयु कम से कम 18 वर्ष होनी चाहिए।
- आवेदक स्वरोजगार में संलग्न होना चाहिए और उल्लिखित 18 पारंपरिक व्यवसायों में से एक से जुड़ा होना चाहिए।
- परिवार का कोई भी सदस्य सरकारी नौकरी में नहीं होना चाहिए।
- पिछले 5 वर्षों में आवेदक ने पीएम स्वनिधि, मुद्रा या पीएमईजीपी योजना के तहत लोन न लिया हो।
How to Register Online? (ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया)
योजना में रजिस्ट्रेशन के लिए अपने नजदीकी जन सेवा केंद्र (CSC Center) पर जाएं, क्योंकि इसके लिए बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण आवश्यक है:
- सीएससी (CSC) संचालक योजना के आधिकारिक पोर्टल https://pmvishwakarma.gov.in/ पर लॉग इन करेगा।
- अपने मोबाइल नंबर और आधार कार्ड के माध्यम से पंजीकरण और सत्यापन की प्रक्रिया पूरी करें।
- आधार कार्ड से जुड़े बायोमेट्रिक डिवाइस पर अपनी उंगली का निशान (Fingerprint) लगाकर सत्यापित करें।
- अपने व्यापार, बैंक विवरण और परिवार की जानकारी भरें।
- आवेदन सबमिट करने के बाद, तीन चरणों में अधिकारियों (ग्राम पंचायत, जिला समिति और राज्य समिति) द्वारा सत्यापन किया जाएगा, जिसके बाद आपको प्रमाण पत्र और लोन की सुविधा मिल जाएगी।