PM Matru Vandana Yojana (PMMVY) क्या है?
प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना (Pradhan Mantri Matru Vandana Yojana – PMMVY) भारत सरकार की एक केंद्र प्रायोजित योजना है, जो गर्भवती महिलाओं और स्तनपान कराने वाली माताओं को आर्थिक सहायता प्रदान करती है। इस योजना के तहत पहले जीवित शिशु के लिए ₹5,000 की सहायता राशि तीन किस्तों में और दूसरे बच्चे के लड़की होने पर अतिरिक्त ₹6,000 सीधे बैंक खाते में दिए जाते हैं। इसका उद्देश्य मातृ एवं शिशु मृत्यु दर कम करना और संस्थागत प्रसव को बढ़ावा देना है।
PMMVY के तहत मिलने वाली सहायता राशि
| किस्त | शर्त | राशि |
|---|---|---|
| पहली किस्त (1st Child) | गर्भावस्था का पंजीकरण और आखिरी माहवारी (LMP) का विवरण आंगनवाड़ी/स्वास्थ्य केंद्र में दर्ज कराने पर। | ₹1,000 |
| दूसरी किस्त (1st Child) | कम से कम एक प्रसव-पूर्व जांच (ANC) करवाने पर (6 माह बाद)। | ₹2,000 |
| तीसरी किस्त (1st Child) | बच्चे के जन्म का पंजीकरण और BCG, OPV, DPT, Hepatitis-B टीकाकरण पूरा करने पर। | ₹2,000 |
| विशेष लाभ (2nd Child – Girl) | दूसरी संतान बेटी होने पर एकमुश्त सहायता। | ₹6,000 |
पात्रता मानदंड
| मापदंड | विवरण |
|---|---|
| लाभार्थी | सभी गर्भवती एवं स्तनपान कराने वाली महिलाएं जो सरकारी/अर्ध-सरकारी नौकरी में न हों। |
| पहला बच्चा | 1 जनवरी 2017 के बाद पहले जीवित शिशु की माताएं योग्य हैं। |
| दूसरा बच्चा | दूसरी संतान बेटी होने पर अतिरिक्त ₹6,000 का लाभ। |
| केंद्र सरकार कर्मचारी | ऐसी महिलाएं जो पहले से मातृत्व लाभ प्राप्त करती हैं, वे योग्य नहीं। |
आवश्यक दस्तावेज
- MCP (Mother and Child Protection) कार्ड
- आधार कार्ड (माता और पति दोनों का)
- बैंक पासबुक (आधार से लिंक्ड)
- पहचान प्रमाण (वोटर आईडी, राशन कार्ड)
- मोबाइल नंबर
PM Matru Vandana Yojana के लिए आवेदन कैसे करें?
- अपने नजदीकी आंगनवाड़ी केंद्र (AWC) या सरकारी स्वास्थ्य केंद्र (PHC/CHC) में जाएं।
- PMMVY का आवेदन फॉर्म 1A, 1B, और 1C भरें (किस्त के अनुसार)।
- आवश्यक दस्तावेजों की प्रति जमा करें।
- आंगनवाड़ी कार्यकर्ता आपके आवेदन को PMMVY-CAS पोर्टल पर दर्ज करेगी।
- सत्यापन के बाद राशि सीधे आपके आधार-लिंक्ड बैंक खाते में DBT के जरिए आएगी।
PMMVY हेल्पलाइन और संपर्क
किसी भी जानकारी या शिकायत के लिए टोल-फ्री हेल्पलाइन नंबर 1800-111-555 पर संपर्क कर सकते हैं। यह नंबर महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा संचालित है और सोमवार से शनिवार, सुबह 9 बजे से शाम 6 बजे तक उपलब्ध है।