PM Fasal Bima Yojana (PMFBY) क्या है?
प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (Pradhan Mantri Fasal Bima Yojana – PMFBY) भारत सरकार की एक क्रांतिकारी कृषि बीमा योजना है जो किसानों को प्राकृतिक आपदाओं (बाढ़, सूखा, ओलावृष्टि, कीट-बीमारी आदि) के कारण फसल नुकसान पर सुरक्षा प्रदान करती है। इस योजना के तहत किसानों को बेहद कम प्रीमियम दर पर अपनी खरीफ, रबी और बागवानी फसलों का बीमा कराने का अवसर मिलता है, जिससे किसान वित्तीय रूप से सुरक्षित रह सकें।
PMFBY प्रीमियम दर (बेहद कम)
| फसल का प्रकार | किसान का प्रीमियम (अधिकतम) |
|---|---|
| खरीफ फसलें (धान, मक्का, बाजरा आदि) | बीमित राशि का केवल 2% |
| रबी फसलें (गेहूं, सरसों, चना आदि) | बीमित राशि का केवल 1.5% |
| वाणिज्यिक और बागवानी फसलें | बीमित राशि का अधिकतम 5% |
पात्रता मानदंड
| मापदंड | विवरण |
|---|---|
| लाभार्थी | सभी किसान — चाहे वे जमीन के मालिक हों, बटाईदार हों, या किराएदार हों। |
| फसल प्रकार | खरीफ, रबी और व्यावसायिक/बागवानी फसलें शामिल। |
| आवेदन की समय सीमा | खरीफ सीजन: 31 जुलाई तक। रबी सीजन: 31 दिसंबर तक। |
आवश्यक दस्तावेज
- आधार कार्ड
- बैंक पासबुक (IFSC कोड सहित)
- भूमि के कागज (खसरा/खाता संख्या)
- बोई गई फसल का विवरण
- पासपोर्ट साइज फोटो
- मोबाइल नंबर (OTP वेरिफिकेशन के लिए)
PM Fasal Bima Yojana ऑनलाइन आवेदन कैसे करें?
- आधिकारिक पोर्टल pmfby.gov.in पर जाएं और ‘Farmer Registration’ पर क्लिक करें।
- अपना मोबाइल नंबर दर्ज करें और OTP से वेरीफाई करें।
- अपनी व्यक्तिगत जानकारी, भूमि विवरण और बोई गई फसल का चयन करें।
- देय प्रीमियम राशि की गणना देखें और भुगतान करें।
- आवेदन सबमिट करें और प्रिंट-आउट सुरक्षित रखें।
- वैकल्पिक रूप से अपने नजदीकी CSC केंद्र या बैंक शाखा से भी आवेदन कर सकते हैं।
फसल खराब होने पर क्लेम कैसे करें?
फसल नुकसान होने की स्थिति में किसान को नुकसान के 72 घंटों के भीतर अपनी बीमा कंपनी, बैंक, कृषि विभाग या Crop Insurance App के माध्यम से सूचना देनी होगी। इसके बाद सरकार और बीमा कंपनी द्वारा नुकसान का आकलन किया जाता है और क्लेम सीधे किसान के बैंक खाते में DBT के माध्यम से जमा किया जाता है।