प्रवासी तीर्थ दर्शन योजना क्या है?
प्रवासी तीर्थ दर्शन योजना (Pravasi Teerth Darshan Yojana) भारत सरकार के विदेश मंत्रालय द्वारा शुरू की गई एक अत्यंत लोकप्रिय पहल है। इस योजना के अंतर्गत भारतीय मूल के गिरमिटिया देशों के प्रवासियों तथा भारत के **वरिष्ठ नागरिकों (Senior Citizens)** को वर्ष में एक बार भारत के प्रमुख धार्मिक स्थलों की मुफ्त यात्रा कराई जाती है। यात्रा के दौरान परिवहन (ट्रेन/फ्लाइट), आवास, भोजन, और सुरक्षा से जुड़े सभी खर्चों का वहन पूर्ण रूप से सरकार द्वारा किया जाता है।
मुफ्त तीर्थ यात्रा योजना के मुख्य लाभ
- योजना के तहत वरिष्ठ नागरिकों को अयोध्या, वाराणसी, जगन्नाथ पुरी, तिरुपति बालाजी और गया जैसे प्रमुख धार्मिक स्थलों का भ्रमण कराया जाता है।
- यात्रियों के लिए विशेष वातानुकूलित (AC) ट्रेनों और बसों की व्यवस्था की जाती है।
- यात्रा के दौरान अनुभवी चिकित्सकों की एक टीम, सुरक्षा गार्ड, और गाइड हमेशा साथ रहते हैं।
- आवास और भोजन की व्यवस्था वीआईपी (VIP) स्तर पर मुफ्त की जाती है।
तीर्थ यात्रा योजना के लिए पात्रता मानदंड
| मापदंड | विवरण |
|---|---|
| आयु सीमा | आवेदक की आयु 60 वर्ष या उससे अधिक होनी चाहिए (महिलाओं के लिए कुछ राज्यों में आयु सीमा 58 वर्ष है)। |
| स्वास्थ्य स्थिति | आवेदक शारीरिक और मानसिक रूप से यात्रा करने के लिए स्वस्थ होना चाहिए। मेडिकल सर्टिफिकेट अनिवार्य है। |
| आय सीमा | यह योजना मुख्य रूप से आर्थिक रूप से कमजोर और आयकर न भरने वाले वरिष्ठ नागरिकों के लिए है। |
आवश्यक दस्तावेज (Documents Required)
- आधार कार्ड (Aadhaar Card)
- आयु प्रमाण पत्र (वोटर आईडी या जन्म प्रमाण पत्र)
- सक्रिय मोबाइल नंबर
- सरकारी डॉक्टर द्वारा जारी ‘फिटनेस प्रमाण पत्र’ (Fitness Certificate)
- पासपोर्ट साइज फोटो
- नॉमिनी का विवरण (आपातकालीन संपर्क के लिए)
मुफ्त तीर्थ यात्रा के लिए आवेदन कैसे करें?
वरिष्ठ नागरिक इस योजना का लाभ उठाने के लिए निम्नलिखित चरणों का पालन कर सकते हैं:
- अपने राज्य के देवस्थान विभाग या धार्मिक न्यास एवं धर्मस्व विभाग के आधिकारिक पोर्टल पर जाएं।
- ‘मुफ्त देवस्थान तीर्थ यात्रा योजना ऑनलाइन आवेदन’ के लिंक पर क्लिक करें।
- आवेदक का नाम, आधार संख्या, उम्र, पता और पसंदीदा तीर्थ स्थल का चयन करें।
- आवश्यक दस्तावेज और फिटनेस सर्टिफिकेट अपलोड करें।
- फॉर्म को सबमिट करें और प्रिंट आउट अपने पास रखें।
- जिला प्रशासन द्वारा आवेदनों की स्क्रूटनी की जाएगी और चयनित यात्रियों की सूची लॉटरी (Lotto) या पहले आओ-पहले पाओ के आधार पर जारी की जाएगी।